जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल की नेशनल लोक अदालत में ऐतिहासिक बीमा सेटलमेंट एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने 1.79 करोड़ रुपये का किया फुल एंड फाइनल समझौता

Dec 14, 2025 - 00:29
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जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल की नेशनल लोक अदालत में ऐतिहासिक बीमा सेटलमेंट एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने 1.79 करोड़ रुपये का किया फुल एंड फाइनल समझौता

भोपाल | जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग भोपाल (क-1) में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बीमा क्षेत्र से जुड़ा प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा सेटलमेंट सामने आया। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और परिवादी पक्ष के बीच 1 करोड़ 79 लाख 20 हजार रुपये का फुल एंड फाइनल समझौता हुआ। आयोग ने आदेश दिए कि यह राशि पांच दिवस के भीतर नॉमिनी प्रदीप कुमार के खाते में जमा कराई जाए।

लोक अदालत में प्रकरण की सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से अधिवक्ता मोहन चौकसे एवं अधिवक्ता पंकज दनके उपस्थित रहे। उभयपक्ष की सहमति से हस्ताक्षरित राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें तीनों पॉलिसियों को लेकर आपसी सहमति से समझौता होने की जानकारी दी गई। आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल एवं सदस्य डॉ. प्रतिभा पाण्डेय ने समझौते को स्वेच्छापूर्ण मानते हुए तीनों प्रकरणों को समाप्त करने के आदेश दिए।

तीन पॉलिसियां, 2.23 करोड़ का बीमा कवर
स्वर्गीय राजेश कुमार ने अपने जीवनकाल में एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तीन पॉलिसियां ली थीं, जिनकी कुल बीमित राशि लगभग 2 करोड़ 23 लाख रुपये थी। उनकी मृत्यु के पश्चात नॉमिनी प्रदीप कुमार ने बीमा दावा प्रस्तुत किया, जिसे कंपनी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पॉलिसी लेते समय बीमारी की जानकारी छुपाई गई थी। इसके बाद तीनों पॉलिसियों के संबंध में अलग-अलग शिकायतें जिला उपभोक्ता आयोग में दायर की गईं।

लोक अदालत से त्वरित और प्रभावी समाधान
सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी की ओर से समझौते का प्रस्ताव रखा गया। लंबी कानूनी प्रक्रिया और संभावित देरी से बचने के उद्देश्य से परिवादी पक्ष ने लोक अदालत के माध्यम से 1.79 करोड़ रुपये के सेटलमेंट को स्वीकार किया। समझौते के अनुसार यह राशि पूर्ण संतुष्टि के आधार पर अदा की जाएगी।

34 वर्षों की वकालत में पहली बार इतना बड़ा सेटलमेंट
परिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं मोहन चौकसे एवं पंकज दनके ने बताया कि उनके 34 वर्षों के वकालती करियर में नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बीमा क्लेम का इतना बड़ा सेटलमेंट पहली बार हुआ है। उनके अनुसार यह प्रकरण मध्यप्रदेश में लोक अदालत के इतिहास का सबसे बड़ा बीमा सेटलमेंट माना जा सकता है।

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